आधार पैन लिंक से संबंधित

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क्या आपने अपना PAN आधार से लिंक किया है?

अगर नहीं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पैन–आधार लिंकिंग न सिर्फ़ टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाती है, बल्कि आपके पैन को निष्क्रिय होने से भी बचाती है।

क्यों है यह ज़रूरी?
✔ टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए
✔ बैंक खाता खोलने के लिए
✔ बड़े और हाई-वैल्यू लेन-देन के लिए
✔ पैन को एक्टिव बनाए रखने के लिए

डेडलाइन याद रखें
31 दिसंबर, 2025 तक पैन–आधार लिंकिंग पूरी न करने पर आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो सकता है। इसके अलावा, देर से लिंक करने पर ₹1000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

📝 कैसे करें स्टेटस चेक?
✔ आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
✔ “Link Aadhaar Status” विकल्प चुनें
✔ अपना PAN और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें
✔ “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक कर तुरंत अपडेट देखें

आसान तरीका (SMS से):
UIDPAN <स्पेस> 12-अंकों का आधार <स्पेस> 10-अंकों का पैन
भेजें 👉 567678

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